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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP : New petition filed regarding  Local Body Elections, hearing tomorrow

UP Local Body Elections : निकाय चुनाव को लेकर नई याचिका दाखिल, 10 को होगी सुनवाई

Sat, 08 Apr 2023 01:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 08 Apr 2023 01:35 AM IST
सार

कोर्ट 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को याची के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए इस पर जल्दी सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।

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UP : New petition filed regarding  Local Body Elections, hearing tomorrow
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। कोर्ट 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को याची के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए इस पर जल्दी सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।

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मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर यह याचिका सुहैल खां ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से कोर्ट में दी। याची के अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था। अब अध्यादेश संख्या -3 के माध्यम से नियम संशोधित कर नए नियम के तहत मंडल व जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है।
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याचिका में उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। सिर्फ पुराने आंकड़ों को ही नए स्वरूप में पेश किया गया जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण अध्यादेश के साथ ही आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है।

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निकाय चुनाव: महापौर उम्मीदवार को देनी होगी 12 हजार रुपये जमानत राशि

नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एवं जमानत राशि की सूचना जारी कर दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत पत्र भेज दिया गया है। महापौर पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये, जमानत राशि 12000 रुपये, पार्षद के लिए मूल्य 400 रुपये एवं जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है। 


एससीएसटी, महिला एवं ओबीसी वर्ग के लिए महापौर पद के नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये तथा जमानत राशि 6000 रुपये, पार्षद के लिए 200 एवं 1250 रुपये तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र की कीमत सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, जमानत राशि राशि 8000 रुपये, एससीएसटी, महिला ओबीसी के लिए 250 एवं 4000 रुपये तय की है। सदस्य के लिए सामान्य के लिए 200, जमानत राशि 2000, एससीएसटी, महिला एवं ओबीसी के लिए 100 एवं 1000 रुपये तय किया गया है। 


नगर पंचायत अध्यक्ष पद में सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र की कीमत 250 रुपये, जमानत राशि 5000 रुपये, एससीएसटी महिला एवं ओबीसी वर्ग के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 125 तथा जमानत राशि 2500 रुपये तय की है। सदस्य के लिए इसी तरह सामान्य के लिए 100 रुपये, 2000 रुपये, एससीएसटी, महिला ओबीसी के लिए 50 एवं 1000 रुपये तय किए गए हैं।

 

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