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UP : पहली अप्रैल से सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, दिशा-निर्देश जारी
Thu, 30 Mar 2023 01:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 30 Mar 2023 01:03 AM IST
सार
नए नियम से कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्हें सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी है।
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पुरानी कारों का बाजार file
विस्तार
देश भर में पहली अप्रैल से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम बदल जाएंगे। नए नियम से कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्हें सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी है।
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नए नियम के तहत लखनऊ समेत यूपी के कार बाजार एक अप्रैल से परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जाएंगे। लखनऊ में तीन सौ कार बाजार की दुकानें हैं। प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है।
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एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि एक अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगी। जल्द ही शासन के दिशा-निर्देश पर लाइसेंस फीस जारी होगी। इसके बाद लाइसेंस लेने वाले ही सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री और खरीद का व्यापार कर सकेंगे।
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