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UP:श्रावस्ती के बंद किए गए 30 मदरसों को खोलने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा- प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश दें
Fri, 22 Aug 2025 09:44 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 22 Aug 2025 09:44 AM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में बंद करवाए गए 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अफसर तय प्रक्रिया का पालन कर नए आदेश पारित कर सकते हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती जिले के सील किए गए करीब 30 मदरसों की सील तुरंत खोलने का आदेश अफसरों को दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश मदरसों की ओर से दाखिल याचिकाओं के समूह पर दिया। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बताया कि इन मदरसों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिसों को याचिकाओं में चुनौती दी थी।
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याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि बगैर दिमाग लगाए जारी इन नोटिसों को न तो याचियों पर ठीक से तामील किया गया और न ही याचियों को सुनवाई का मौका दिया गया। उधर, राज्य सरकार के वकील ने याचिकाओं का विरोध किया। याचियों के अधिवक्ता ने बताया कि जहां, कोर्ट ने पहले बीती जून में इस मामले में अंतरिम राहत दी थी वहीं अब टिप्पणी की है कि ऐसे में इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता।
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कोर्ट ने कहा... प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश दे सकते हैं अफसर
कोर्ट ने मदरसों को पुनः खोलने का आदेश देकर अफसरों को यह छूट भी दी है कि वे तय प्रक्रिया का पालन करने और मदरसों को सुनवाई का मौका देकर मामले में नए आदेश पारित कर सकते हैं।