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तय कीमत से ज्यादा पर बेची शराब तो होगी कार्रवाई, 75 हजार से डेढ़ लाख तक लगेगा जुर्माना

Fri, 08 May 2020 04:06 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 08 May 2020 04:06 PM IST
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UP government will impose heavy compensation on selling liquor on higher price.
- फोटो : amar ujala

शराब की बोतल पर दर्ज दाम से अधिक कीमत वसूली पर आबकारी विभाग दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आबकारी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने ग्राहकों से अपील की है कि अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहा है, तो उसके बारे में शिकायत करें।

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प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया कि पकड़े जाने पर पहली बार दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार 1.50 लाख जुर्माना और तीसरी बार पकड़ने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
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आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने इस बारे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं, आबकारी आयुक्त ने बताया कि 25 मार्च से चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में बुधवार को 100 मुकदमे दर्ज किए गए। 1890 लीटर अवैध शराब बरामद कर 18 लोगों को जेल भेजा गया।

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