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यूपी: सरकार ने अभिषेक प्रकाश के निलंबन पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट, 36 पन्नों में दिया गया विस्तार से ब्योरा
Mon, 31 Mar 2025 08:24 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 31 Mar 2025 08:24 AM IST
सार
IAS Abhishek Prakash: यूपी सरकार ने निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है।
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आईएएस अभिषेक प्रकाश (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
विस्तार
प्रदेश सरकार ने निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। 36 पन्नों की इस रिपोर्ट में अभिषेक प्रकाश को निलंबित किए जाने का कारणों का विस्तार से ब्योरा दिया गया है। यहां बता दें कि किसी भी आईएएस अफसर के निलंबन का डीओपीटी भी समय-समय पर समीक्षा करता है।
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सोलर कंपनी से सब्सिडी के एवज में घूस मांगने के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। उससे पहले 2021 में लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले के मामले में भी वे जिम्मेदार ठहराए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। इसमें सारे नियम-कायदों को ताक में रखकर फर्जी ढंग से नौकरशाहों और राजनेताओं के नजदीकियों को फायदा पहुंचाया गया।
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जिनकी जमीन नहीं थी, फर्जी पट्टे के आधार पर उन्हें पहले मालिकाना हक दिया गया, फिर उस जमीन को नजदीकियों के नाम कराया गया। हालांकि, भटगांव के जमीन अधिग्रहण के प्रकरणों में उन लोगों की जांच होना भी जरूरी है, जिन्होंने फर्जी पट्टेदारों से अपने नाम जमीन करवाकर करोड़ों रुपये का मुआवजा हड़पा। इनमें से कुछ बिचौलिये खरीदारों के संबंध सत्ताधारी दल के एक एमएलसी से भी बताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन बिचौलिये खरीदारों की भी जांच हो जाए तो घपलों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
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नियुक्ति विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, भटगांव के मामले में भी अभिषेक प्रकाश को आरोपपत्र दिए जा चुके हैं। साथ ही उन पर हुई निलंबन की विस्तृत सूचना भी डीओपीटी को भेजी गई है। मामले में एक माह के भीतर जो भी स्थिति होगी, उसे भी डीओपीटी को भेजा जाएगा। उसके बाद भी निलंबन जारी रहने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय विभाग को भेजेगी। यह रिपोर्ट निलंबन के चार माह बाद भी बढ़ाए जाने की स्थिति में भेजनी होगी। यहां बता दें कि किसी आईएएस अधिकारी का निलंबन एक साल से ज्यादा रखने के लिए डीओपीटी की सहमति आवश्यक है।