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यूपी: शासन का बड़ा फैसला, अब शहीद परिवार की मेधावी, दिव्यांग छात्राओं को 10% कम अंक पर भी स्कूटी

Fri, 21 Aug 2026 06:25 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 21 Aug 2026 06:25 AM IST
सार

Scooty for girl students: योजना में उच्च शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के राज्य और निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, एडेड और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शामिल होंगे। 

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UP: Government's big decision, now meritorious and disabled girl students from martyr families will get scoot
यूपी में मुफ्त स्कूटी किसे मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

विस्तार

प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 फीसदी कम अंक पाने वाली शहीद परिवार की मेधावी, दिव्यांग और निराश्रित छात्राएं भी पात्र होंगी। इसके लिए छात्राओं का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

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उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल की ओर से जारी दिशानिर्देश के तहत शहीद परिवार में सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त कमीशन अधिकारी व सैनिक, जो कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हों, शामिल हैं। अविवाहित शहीद सैनिक की मां और अविवाहित बहन को आश्रित माना जाएगा।
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योजना में उच्च शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के राज्य और निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, एडेड और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शामिल होंगे। पोर्टल लाइव होने के एक सप्ताह में विश्वविद्यालय पात्र छात्राओं की सूची संबंधित डीएम और निदेशक उच्च शिक्षा को भेजेंगे। डीएम सत्यापन के बाद चयनित वेंडर से स्कूटी आवंटित कराएंगे और वितरण के बाद प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
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दिव्यांग व निराश्रित श्रेणी में ये छात्राएं होंगी पात्र
दिव्यांग श्रेणी में मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रस्त ऐसी छात्राएं पात्र होंगी, जिनका कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो और वे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल स्वयं चला सकें। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित करनी होगी। इन्हें स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट भी मिलेगी। वहीं, निराश्रित श्रेणी में वे छात्राएं होंगी, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई सदस्य न हो। परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये तक होने पर छात्राएं योजना में शामिल होंगी।


स्कूटी पैकेज में पंजीकरण शुल्क भी शामिल
स्कूटी पैकेज में पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, आईएसआई मार्का हेलमेट, चार लीटर पेट्रोल और पूरी एसेसरीज शामिल होगी। हर जिले में समारोह आयोजित कर स्कूटी वितरण किया जाएगा। इस संबंध सभी प्रमुख सचिव, डीएम, कमिश्नर, राज्य व निजी विवि के कुलपति व कुलसचिव को पत्र भेजा गया है।

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