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यूपी: 16 जिलों में लॉकडाउन के बाद सरकार ने उठाए कई और बड़े कदम, जारी किए 11 निर्देश

Mon, 23 Mar 2020 05:44 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 23 Mar 2020 05:44 PM IST
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UP government issued advisory for DM and SP to fight against Corona.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

यूपी में जैसे-जैसे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है प्रदेश सरकार इसे रोकने के लिए निर्देश जारी करती जा रही है। रविवार को प्रदेश के 16 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन करने के बाद सोमवार को योगी सरकार ने जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के लिए 11 निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद अब किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि दिल्ली, पुणे और मुंबई से बड़ी संख्या में लोगों के यूपी आने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिसे देखते हुए सरकार से अफसरों के लिए 11 निर्देश जारी किए हैं:

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1. किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित न हो।

2. पिछले दो सप्ताह में बाहर से प्रदेश में आए व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटीन करने के साथ ही उनकी जांच की जाए। इसमें ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व आशा कर्मियों का सहयोग लिया जाए।

3. सभी जिलों व ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का व्यापक एवं निरंतर अभियान चलाया जाए ताकि कहीं कोई कूड़ा या गंदगी न दिखाई दे।

4. जिन आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है उनके कर्मियों को अपने कार्यालय अथवा कार्य-स्थलों पर जाने से रोका जाय।

5. आम लोगों को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इसके लिए दूध, सब्जियों आदि की आपूर्ति हेतु मोहल्लों में ठेला विक्रेताओं एवं छोटे वाहनों से विक्रय की व्यवस्था की जाय, ताकि लोगों को इन वस्तुओं को लेने हेतु घर से दूर न जाना पड़े।

6. लाउडस्पीकर से जन सामान्य को लॉकडाउन अवधि में यथासंभव घर के अंदर रहने, भीड़ एकत्रित न करने व अन्य सावधानियां बरतने में जानकारी दी जाए।

दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर नजर रखी जाए

7. दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर दृष्टि रखी जाए। जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्घ कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना खाद्य आयुक्त/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को दी जाए।

8. राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक राशन की दुकान पर सैनिटाइजर/साबुन से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था हो।

9. अस्वस्थ एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उन्हें घर में सेवा प्रदान करने वाली नर्सेज/पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियों को भी जाने से न रोका जाए।

10. सार्वजनिक पार्कों में भी लोगों को टहलने एवं एकत्रित होने से रोका जाए।

11. अपने-अपने जिलों में 24 घंटे एक कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए इसकी निरंतर समीक्षा की जाए और इस संबंध में सूचनाएं संकलित कर शासन के संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को दी जाए।

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