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यूपी: धर्म स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के लिए शासन ने जारी की गाइडलाइन, नहीं होगा प्रसाद वितरण

Sat, 06 Jun 2020 11:13 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Mohit Mudgal Updated Sat, 06 Jun 2020 11:13 PM IST
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up government Guidelines released for temples shopping malls hotels unlock 1
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

सोमवार से धर्म स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट को खोलने के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या फेस कवर रखना अनिवार्य रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्थानों पर कोविड 19 महामारी से बचाव और जागरुकता के लिए पोस्टर व स्टैंडीज का प्रयोग जरूरी होगा। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में धर्म स्थल, कार्यालय, शॉपिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट संचालन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग और इंफ्रारेड थर्मा मीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी। जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण मिलते हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग द्वार से की जाएगी। एसी का प्रयोग करते समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। धर्म स्थलों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। सभाएं नहीं होगी।
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इसी के साथ रिकार्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। परिसर में शौचालयों और हाथ पैर धोने के स्थानों स्वच्छता के विशेष प्रबंध, पूरे परिसर में साफ सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे। धर्म स्थलों में एक बार में पांच से अधिक लोग न जुटें इसका सुझाव दिया गया है। 
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कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को कार्यालय आने से मिलेगी छूट
अवस्थी ने बताया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे अपने पर्यवेक्षण अधिकारी को सूचना देनी होगी। कंटेनमेंट जोन निरस्त होने तक उसे घर से काम करने की अनुमति होगी और इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा। कंटनेमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों को भी नहीं बुलाया जाएगा। दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर या किडनी रोग वाले मरीजों को फ्रंट लाइन के काम से दूर रखना होगा और उन्हें वर्क फ्राम होम की अनुमति दी जाएगी।

 
शॉपिंग माल, होटल और रेस्टोरेंट में यह होगी व्यवस्था 
इन सभी स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित होने चाहिए। प्रवेश द्वारा पर भीड़ न लगने दी जाए। इन स्थानों पर आईटी से संबंधित काम करने वालों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। गाडिय़ों के वैलेट पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इन स्थानों पर भुगतान ई पेमेंट के जरिए ही करना होगा। यानी ई वैलेट से और कैशलेस पेमेंट करना होगा।

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