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यूपी: सरकार ने बदला नियम, सामूहिक विवाह योजना में वर-वधू की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस; डीएम की मौजूदगी जरूरी
Tue, 24 Jun 2025 07:17 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Tue, 24 Jun 2025 07:17 PM IST
सार
Samuhik vivah in UP: यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वर और वधू के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस आवश्यक कर दी गई है।
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यूपी में सामूहिक विवाह योजना।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही विवाह स्थल पर वर-वधू दोनों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन आदि के मानक तैयार कर उनका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।
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एक ही स्थान पर 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादियों की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ पात्र परिवार आसानी से ले सकें। इसके लिए कई स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। योजना में लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपहारों की गुणवत्ता और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए अब फर्मों के चयन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की जाएगी, ताकि जिला स्तर पर किसी तरह की अनियमितता न हो।
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समारोह में मंडलीय उपनिदेशकों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। एक जिले के अधिकारी दूसरे जिले में आब्जर्वर के रूप में नामित कर भेजे जाएंगे। समारोह में किसी भी अनियमितता की स्थिति में ये अधिकारी सीधे निदेशालय या मंडलीय उपनिदेशक को रिपोर्ट करेंगे। योजना के प्रभारी उप निदेशक, समाज कल्याण आरपी सिंह ने बताया कि इस वर्ष लगभग एक लाख जोड़ों का विवाह करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
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