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UP: पाकिस्तानी संगठन को लोकेशन देने के पांच आरोपी रिमांड पर, एनआईए कोर्ट ने दी मंजूरी
Fri, 05 Jun 2026 10:25 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 05 Jun 2026 10:25 AM IST
सार
एनआईए आरोपी प्रवीण, रितिक गंगवार, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, साने इरम उर्फ महक व शिवराज को पांच जून की सुबह 10 बजे से 10 जून की शाम पांच बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
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- फोटो : एएनआई
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने पांच आरोपियों की पुलिस हिरासत रिमांड मंजूर की है। इन पर संवेदनशील स्थानों की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी संगठन को देने का आरोप है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दिया।
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एनआईए आरोपी प्रवीण, रितिक गंगवार, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि, साने इरम उर्फ महक व शिवराज को पांच जून की सुबह 10 बजे से 10 जून की शाम पांच बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने सात दिन की रिमांड मांगी थी।
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आरोपियों ने सरदार जोरा सिंह नामक पाकिस्तानी संगठन के निर्देश पर काम किया। उन्होंने दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशनों पर सौर पैनल कैमरे लगाए। सैन्य प्रतिष्ठानों की वीडियो तस्वीरें भी लीं। भारतीय मोबाइल सिम कार्ड, कंप्यूटर माउस और खेल के जूते भी दुबई भेजे गए। साने इरम ने व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए दो ओटीपी भेजे थे।