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यूपी: अफसरों के वित्तीय अधिकार बढ़े, अब पांच करोड़ तक के कार्यों की दे सकेंगे मंजूरी

Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

सिविल कार्यों में अधीक्षण अभियंता पांच करोड़ रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति दे सकेंगे। सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण समेत कुछ विभागों में यह सीमा दो करोड़ रुपये है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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UP: Financial powers of officials enhanced; they can now approve projects worth up to ₹5 crore.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभागों में निर्माण कार्यों से जुड़े फैसलों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण और भूगर्भ जल विभागों में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान स्पष्ट किया है।

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शासनादेश के अनुसार सिविल कार्यों में अधीक्षण अभियंता पांच करोड़ रुपये तक की तकनीकी स्वीकृति दे सकेंगे। सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण समेत कुछ विभागों में यह सीमा दो करोड़ रुपये है। अधिशासी अभियंताओं को विभाग व कार्य की प्रकृति के अनुसार 80 लाख से दो करोड़ रुपये तक के तकनीकी अनुमान मंजूर करने का अधिकार होगा।
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स्वीकृत लागत से अधिक खर्च पर पांच प्रतिशत तक की वृद्धि संबंधित स्तर पर मंजूर हो सकेगी। 5 से 7.5 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता, 7.5 से 15 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता या निदेशक और 15 प्रतिशत से अधिक के लिए प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी।
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दो करोड़ तक टेंडर मंजूर कर सकेंगे अधिशासी अभियंता
सिविल कार्यों में अधीक्षण अभियंता पांच करोड़ और अधिशासी अभियंता दो करोड़ रुपये तक के टेंडर मंजूर कर सकेंगे। लोक निर्माण, सिंचाई व लघु सिंचाई विभागों में अधिशासी अभियंता 2500 रुपये तक तथा ग्रामीण अभियंत्रण व भूगर्भ जल विभाग में 1000 रुपये तक के अस्थायी विज्ञापन करा सकेंगे। इसके लिए सूचना निदेशक से अनुमोदित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन अनिवार्य होगा। बेकार सामग्री, औजार व संयंत्रों के निस्तारण के लिए भी पुस्तक मूल्य के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमाएं लागू होंगी।

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