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UP : ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, बोले-ऊर्जा विभाग बिजली बिल राहत योजना ला रही, एक दिसंबर से लागू होगी
Tue, 11 Nov 2025 03:50 PM IST
आकाश द्विवेदी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: आकाश द्विवेदी
Updated Tue, 11 Nov 2025 03:50 PM IST
सार
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बैठक की। इस दौरान कई बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग बिजली बिल राहत योजना लाने जा रही है। जो एक दिसंबर से लागू होगी।
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बैठक में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा।
- फोटो : विभाग
विस्तार
ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। प्रदेश में पहली बार बिजली बिल बकायेदारों को अधिभार (सरचार्ज) पूरा माफ होगा। बिल के मूलधन में अधिकतम 25 फीसदी छूट मिलेगी। इसके लिए एक दिसंबर से पंजीयन करना होगा। यह घोषणा मंगलवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की।
प्रदेश में घरेलू (दो किलोवाट तक), वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) एवं कभी नहीं भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.45 करोड़ है। इन उपभोक्ताओं पर 31205 करोड़ बिजली बिल और 24775 करोड़ सरचार्ज सहित कुल 55980 करोड़ बकाया है। इस बकाये की वसूली के लिए ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल राहत योजना 2005 शुरू किया है।
योजना के लिए तीन चरण में पंजीयन करना होगा। पंजीयन के वक्त उपभोक्ता को दो हजार रुपया जमा करना होगा। शेष बकाये पर तीन विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प के तौर पर एकमुश्त जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में 750 रुपया मासिक किश्त के रूप में और तीसरे विकल्प में 500 रुपया मासिक किश्त होगा।
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यह सुविधा उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है। पहला चरण एक से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।
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प्रदेश में घरेलू (दो किलोवाट तक), वाणिज्यिक (एक किलोवाट तक) एवं कभी नहीं भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.45 करोड़ है। इन उपभोक्ताओं पर 31205 करोड़ बिजली बिल और 24775 करोड़ सरचार्ज सहित कुल 55980 करोड़ बकाया है। इस बकाये की वसूली के लिए ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल राहत योजना 2005 शुरू किया है।
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योजना के लिए तीन चरण में पंजीयन करना होगा। पंजीयन के वक्त उपभोक्ता को दो हजार रुपया जमा करना होगा। शेष बकाये पर तीन विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प के तौर पर एकमुश्त जमा कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में 750 रुपया मासिक किश्त के रूप में और तीसरे विकल्प में 500 रुपया मासिक किश्त होगा।
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यह सुविधा उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है। पहला चरण एक से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।
मूल बकाये में कितना मिलेगा छूट
- भुगतान की विधि पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण
- एकमुश्त भुगतान 25 फीसदी 20 फीसदी 15 फीसदी
- 750 की मासिक किश्त 10 फीसदी 10 फीसदी 10 फीसदी
- 500 की मासिक किश्त 5 फीसदी 5 फीसदी 5 फीसदी