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यूपी सिपाही भर्ती: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी उम्र में छूट, इन्हें 48 साल से मिल रहा है लाभ

Mon, 05 Jan 2026 07:51 AM IST
रोहित मिश्र अशोक मिश्रा, अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ
अशोक मिश्रा, अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 05 Jan 2026 07:51 AM IST
सार

UP Police Recruitment: प्रदेश पुलिस में पर होने वाली सिपाहियों की सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलने के आसार कम हैं। बीते दिनों से सीएम से तीन साल की छूट देने का अनुरोध किया जा रहा था।

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UP Constable Recruitment: General category candidates will not get age relaxation, OBC, SC-ST candidates have
UP Police Constable Recruitment 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश पुलिस में 32679 सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलने के आसार कम हैं। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2023 में सिपाही नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर हुई सीधी भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा चुकी है। इससे इस बार छूट मिलने की उम्मीद कम है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के लिए विधायकों की ओर से सीएम को पत्र लिखने के बाद यह मुद्दा चर्चा में है।

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दरअसल, आयु सीमा में छूट देने का फैसला राज्य सरकार को लेना है। इसके लिए कोई ठोस वजह होना जरूरी है। हालांकि, 60244 सिपाहियों की भर्ती नागरिक पुलिस के लिए हुई थी जबकि इस बार पीएसी, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर के पद भी शामिल हैं। इन रिक्त पदों पर करीब 6 वर्ष से भर्ती नहीं की गई है। इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रकरण में अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है और उसे ही आयु सीमा में छूट देने पर फैसला लेना है। वहीं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया है।

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ओबीसी, एससी-एसटी को 48 साल से मिल रही छूट

अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की छूट 48 वर्षों से दी जा रही है। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 8 नवंबर 1977 को प्रदेश के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के आयुक्त एवं सचिव धर्मेंद्र मोहन सिन्हा ने इस बाबत शासनादेश जारी किया था। दरअसल, शासन द्वारा इससे पहले वर्ष 1977 के अगस्त, सितंबर और अक्तूबर में जारी शासनादेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग को राजकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करते हुए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी गई थी। इसके बाद नवंबर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी इसमें शामिल कर आयु सीमा में छूट दे दी गई।

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बोर्ड नहीं ले सकता फैसला

पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देना बोर्ड के अधिकारों में शामिल नहीं है। पुलिस में अराजपत्रित रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा जाता है। वर्ष 2015 में सपा सरकार में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली नए सिरे से बनाई गई थी। इसमें भर्ती के लिए पुरुषों की उम्र 18 से 22 वर्ष और महिलाओं की उम्र 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी-एसटी को आयु सीमा में शासनादेशों के मुताबिक छूट देने का उल्लेख किया गया था। भर्ती बोर्ड 2015 में जारी अधिसूचना के नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराता है।
 

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