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यूपी: सीएम योगी ने दी बेटियों को सौगात, अब 3 लाख वार्षिक आय वाले भी सामूहिक विवाह योजना के पात्र
Fri, 25 Apr 2025 05:56 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Fri, 25 Apr 2025 05:56 AM IST
सार
samuhik vivah yojana: सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 2 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं।
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समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने लिया फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 2 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है। ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना से लाभान्वित हों इसके लिए पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाना जरूरी है। वे बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएं और शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय हों। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित न रहें। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाए। फैमिली आईडी से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लगेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फैमिली आईडी से वृद्धावस्था पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
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