फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Chief Secretary review meeting for Police Bharti 2024.

UP: पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 तक केंद्रों की सूची भेजें डीएम, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Wed, 26 Jun 2024 12:08 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 26 Jun 2024 12:08 AM IST
सार

मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार सेंटर्स का चयन दो श्रेणी में किया जाना है। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो काली सूची में न हों और संदिग्ध व विवादित न हों।

विज्ञापन
UP: Chief Secretary review meeting for Police Bharti 2024.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन कर सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगी। मुख्य सचिव मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, डीएम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

विज्ञापन


मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार सेंटर्स का चयन दो श्रेणी में किया जाना है। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो काली सूची में न हों और संदिग्ध व विवादित न हों। इसके अलावा परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में हो। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र का चयन नगरीय क्षेत्र के 10 किमी के व्यास में मुख्य मार्ग पर किया जाए। प्रश्नपत्रों के लिए ट्रेजरी में अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव ने इस दौरान एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, बाढ़ से बचाव की तैयारी, वर्षा जल संचयन की भी समीक्षा की।
विज्ञापन


नए कानूनों को लेकर नहीं रहे असमंजस
मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लेकर आम लोगों में कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। इसके दृष्टिगत 1 जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित हों। जिसमें स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर कानून की विस्तृत जानकारी दी जाए। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि नए कानून में अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक की प्रक्रियाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। गवाहों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की भी आजादी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed