फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: BJP worker who filed several petitions against Rahul Gandhi to get Z-plus security, Home Ministry is consi

UP: राहुल गांधी पर याचिकाएं लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता को मिलेगी जेड प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालय कर रहा विचार

Thu, 28 May 2026 07:09 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 28 May 2026 07:09 AM IST
सार

Petition against Rahul Gandhi: केंद्र सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि गृह मंत्रालय कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। 

विज्ञापन
UP: BJP worker who filed several petitions against Rahul Gandhi to get Z-plus security, Home Ministry is consi
राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि गृह मंत्रालय कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी अर्जी पर पुनर्विचार कर रहा है। शिशिर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की हैं और उन्हें जान का खतरा होने का दावा किया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने कहा कि सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करे। सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय मामले की नए सिरे से जांच कर रहा है। साथ ही कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल सरकार और दिल्ली पुलिस को भी शिशिर की सुरक्षा चिंताओं पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


शिशिर ने अदालत से मौजूदा सुरक्षा को बढ़ाकर अखिल भारतीय ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने की अंतरिम मांग की, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने भरोसा दिलाया कि सक्षम प्राधिकारी जल्द निर्णय लेकर शिशिर को सूचित करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

राहुल गांधी नागरिकता मामले में 20 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले में याची ने एक अर्जी दाखिल कर 20 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पारित किया था। इसमें याची एस विग्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया में कोर्ट पर की गई टिप्पणियों को संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। 

इस आदेश में न्यायालय ने यह भी मत दिया था कि प्रस्तावित अभियुक्त को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने का पश्चात मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ को नामित कर दी गई थी। बुधवार को यह याचिका जब सुनवाई के लिए पेश हुई तो न्यायमूर्ति माथुर ने कहा कि 20 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने संबंधी अर्जी को वही पीठ तय कर सकती है जिसने उक्त आदेश पारित किया था। लिहाजा अर्जी को यथोचित पीठ द्वारा निर्णीत करने के पश्चात ही इस कोर्ट के समृद्ध सूचीबद्ध किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed