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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: ban on transfers, promotions and new schemes till May 4, code of conduct for panchayat elections implemented

यूपी : 4 मई तक तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर रोक, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू

Fri, 26 Mar 2021 07:32 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 26 Mar 2021 07:32 PM IST
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UP: ban on transfers, promotions and new schemes till May 4, code of conduct for panchayat elections implemented
पंचायत चुनाव। - फोटो : amar ujala
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 4 मई तक तबादलों, पदोन्नति, नई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति, पदोन्नति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में आयोग की अनुमति से ही तबादले और नियुक्तियां की जा सकेंगी।
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कानून व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर शेष अधिकारी व कर्मचारी किसी भी सभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़कर शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव क्षेत्र में किसी मंत्री के साथ नहीं रहेंगे। चुनावी सभा की अनुमति देते समय उम्मीदवारों से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
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अपर आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन अवधि में पंचायतों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों की ओर से कोई नई योजना, परियोजना या कार्य करने की घोषणा नहीं की जा सकेगी और न ही इनसे जुड़ा कोई काम शुरू कराया जा सकेगा। इससे संबंधित वित्तीय स्वीकृति या धनराशि भी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो कार्य आचार संहिता लागू होने से पहले से चल रहे हैं, वे यथावत चलते रहेंगे, लेकिन उनके लिए नई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।
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सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही रैली की अनुमति
वेद प्रकाश ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभा, रैली या जुलूस में लाउडस्पीकर एवं साउंड बाक्स के उपयोग की अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए ही दी जाएगी। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच इनक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर या प्रतीक के माध्यम से नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग, उम्मीदवार, राजनीतिक दल या कार्यकर्ता की भावना आहत हो।
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