फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: At present, there will be exemption in stamp duty for six months, after that review will be done and it can be extended further.

यूपी : फिलहाल छह माह के लिए मिलेगी स्टांप ड्यूटी में छूट, इसके बाद होगी समीक्षा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है

Thu, 16 Jun 2022 12:16 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 16 Jun 2022 12:16 AM IST
सार

प्रदेश के स्टांप पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि यह प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है।

विज्ञापन
UP: At present, there will be exemption in stamp duty for six months, after that review will be done and it can be extended further.
स्टांप ड्यूटी

विस्तार

यदि प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है। फिलहाल छह माह के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है।

विज्ञापन


प्रदेश के स्टांप पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि यह प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। वर्तमान में पिता द्वारा अपने माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र तथा पुत्री के पुत्र, पुत्रियां आदि को अपनी स्वअर्जित अचल संपत्ति दान करनी हो तो उसे अधिकतम 5000 रुपये का शुल्क देकर आसानी से दान कर सकता है। अब तक अर्जित संपत्ति को परिजनों को दान करने पर संपत्ति को बेचने पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि जमा करनी पड़ती थी। 
विज्ञापन


गत दिवस कैबिनेट में इस फैसले को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि शुरू में यह छूट केवल 06 माह के लिए दी जाएगी। उसके बाद समीक्षा करके इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अचल संपत्ति के दान विलेख पर दी गई इस छूट से भूमि की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकेगा तथा अदालतों में दायर होने वाले संबंधित मुकदमों में भी भारी कमी आएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed