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यूपी : 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारी होंगे नियमित, शासन ने नियमावली में संशोधन कर जारी की अधिसूचना
Fri, 17 Dec 2021 10:56 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 17 Dec 2021 10:56 AM IST
सार
प्रदेश में तदर्थ, संविदा व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन सरकार ने फिलहाल तदर्थ कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है।
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमितीकरण नियमावली में चतुर्थ संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।
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प्रदेश में तदर्थ, संविदा व वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। लेकिन सरकार ने फिलहाल तदर्थ कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए यूपी (लोक सेवा आयोग से बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 जारी कर दी है। अब तक प्रभावी तृतीय संशोधन नियमावली में कटऑफ डेट 30 जून, 1998 थी।
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चतुर्थ संशोधन में कट ऑफ डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2001 कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2001 या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किए गए हैं और नियमावली में चतुर्थ संशोधन जारी होने तक लगातार सेवारत हों, वे नियमित किए जा सकेंगे। नियमित तभी हो सकेंगे जब वे नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हों और तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों।
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