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प्राथमिक स्कूलों में 60 बच्चों पर तैनात होंगे 2 अध्यापक, ट्रांसफर नियमावली जारी

Fri, 03 Aug 2018 10:32 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 03 Aug 2018 10:32 PM IST
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two teacher will appointed in class of sixty students
डेमो - फोटो : file

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 60 विद्यार्थियों पर न्यूनतम 2 अध्यापक तैनात किए जाएंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार न्यूनतम 3 अध्यापक तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 100 से कम विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक तैनात रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में जिले के भीतर तबादले और समायोजन के लिए गाइड लाइन जारी की है।

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परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जिले मे विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में तबादले या समायोजन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रदेश में परिषद की ओर से संचालित विद्यालयों में विद्यार्थी संख्या 100 से कम होने पर भी वहां तैनात प्रधानाध्यापक को हटाया नहीं जाएगा।
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सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय में 58 विद्यार्थी हैं और वहां दो अध्यापक और प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं तो समायोजन में वहां से प्रधानाध्यापक को नहीं हटाया जाएगा बल्कि दो में से एक सहायक अध्यापक को वहां से हटाया जाएगा। सिन्हा ने कहा है कि समायजोन का उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध कराना है ना ही अनावश्यक रूप से अध्यापकों को हटाना। 

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