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Lucknow News: अलग-अलग मामलों में दो पर जुर्माना
Thu, 30 Jan 2025 01:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 30 Jan 2025 01:10 AM IST
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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने 24 वर्ष पूर्व बालकुंडी निवासी उदल को मारपीट व गाली गलौज के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार सिविल जज अवर खंड गौरव द्विवेदी ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि की कैद व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वहीं, भिनगा कोतवाली पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नगर के मोहल्ला चकवा निवासी मोहम्मद इकराम को 34 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज अवर खंड गौरव द्विवेदी ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण
श्रावस्ती। भिनगा के सिविल लाइन स्थित वन स्टॉप सेंटर का सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वजीत सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को निर्देशित किया।
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साथ ही अन्य किसी प्रकार की समस्या पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजने के लिए कहा। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवर्षि देव कुमार, मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य व पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा, रमन, संजय, नागेश, विनोद सहित अन्य कर्मचारी व महिला आरक्षी मौजूद रहीं।
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वहीं, भिनगा कोतवाली पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नगर के मोहल्ला चकवा निवासी मोहम्मद इकराम को 34 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सिविल जज अवर खंड गौरव द्विवेदी ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण
श्रावस्ती। भिनगा के सिविल लाइन स्थित वन स्टॉप सेंटर का सिविल जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वजीत सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को निर्देशित किया।
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साथ ही अन्य किसी प्रकार की समस्या पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजने के लिए कहा। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवर्षि देव कुमार, मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य व पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा, रमन, संजय, नागेश, विनोद सहित अन्य कर्मचारी व महिला आरक्षी मौजूद रहीं।