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Lucknow News: दलित से मारपीट के दो आरोपियों को तीन तीन साल की कैद
Fri, 07 Jun 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 07 Jun 2024 12:34 AM IST
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दलित से मारपीट के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। टंडवा महंथ के मजरा बनकटी में जमीन के विवाद में दलित से मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अवनीश गौतम ने मामले के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम टंडवा महंथ के मजरा बनकटी में जमीन के विवाद में 14 वर्ष पूर्व मारपीट हुई थी। इस मामले में गांव निवासी जिवराखन व गांव के ही मोहम्मद शमी के विरुद्ध इकौना पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय भेजी। मामले के विचारण के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। टंडवा महंथ के मजरा बनकटी में जमीन के विवाद में दलित से मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अवनीश गौतम ने मामले के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम टंडवा महंथ के मजरा बनकटी में जमीन के विवाद में 14 वर्ष पूर्व मारपीट हुई थी। इस मामले में गांव निवासी जिवराखन व गांव के ही मोहम्मद शमी के विरुद्ध इकौना पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय भेजी। मामले के विचारण के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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