फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Three years imprisonment for guilty father and son each

Lucknow News: दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष की कैद

Sat, 22 Feb 2025 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 22 Feb 2025 12:49 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for guilty father and son each
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के भरथा कला निवासी पिता-पुत्र के विरुद्ध 13 वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति के युवक को जातिसूचक गाली देने व जानमाल की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेजने के साथ ही दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में जगतराम व उसके बेटे पूजाराम जमानत पर बाहर आ गए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अवनीश गौतम के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे ने दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष की साधारण कैद व प्रत्येक को 11,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन


चाकू रखने के दोषी को 10 दिन की कैद व जुर्माना
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने लालपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी बहादुर को 15 वर्ष पूर्व चाकू के साथ गिरफ्तार जेल भेजा था। बाद में बहादुर जमानत पर छूट गया था। शुक्रवार को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सीजेएम शारिब अली ने दोषी को 10 दिन की साधारण कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed