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10 साल के बच्चे को अवैध कब्जेदार बताकर ठोक दिया 3.75 लाख का जुर्माना

Tue, 17 Oct 2017 10:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 17 Oct 2017 10:37 AM IST
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three lakh seventy five thousand compensation agaisnt ten years old boy.
रमेश‍ गौतम - फोटो : amar ujala

लखनऊ के बीकेटी तहसील के कर्मचारियों ने अजब कारनामा करते हुए तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 10 वर्षीय एक छात्र पर न सिर्फ ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, बल्कि उस पर 3.75 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया।

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सोमवार को जब वह तहसीलदार और उपजिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तो अफसर सकते में पड़ गए। तहसीलदार ने छात्र पर की गई कार्रवाई निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की है। संबंधित लेखपाल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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बीकेटी के गांव सुल्तानपुर के मजरा राजापुर निवासी किसान श्यामू गौतम ने दो शादियां की थीं। दोनों पत्नियों से उसके चार पुत्र सूरज, जगन्नाथ, विजय बहादुर व रमेश है। तहसील प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन (गाटा संख्या 129) पर कब्जा करने के आरोप में 15डी की कार्रवाई की।
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इसमें मासूम रमेश को भी नहीं बख्शा। सोमवार को जब वह अपने वकील शैलेंद्र बहादुर सिंह के साथ एसडीएम व तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ तो पूरा मामला सामने आ गया।

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