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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने सुनाई सजा
Thu, 16 Jan 2020 09:46 PM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: अवधेश कुमार
Updated Thu, 16 Jan 2020 09:46 PM IST
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Court order
- फोटो : सोशल मीडिया
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने सजा का एलान किया है। इन्हें 2017 में एटीएस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। यह तीनों अवैध रूप से बिना वीजा व पासपोर्ट के ही भारत में प्रवेश कर मदरसा तामिल कुरान, बन्हेड़ाखास, देवबंद सहारनपुर में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन तीनों का संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अंसारुल बांग्ला टीम से भी था।
इन तीनों की पहचान मो. फिरदौस पुत्र अब्दुल खालिक, इमरान पुत्र अब्दुल खालिक और फरीदुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिख के रूप में हुई है। आरोपियों को सज के तौर पर पांच पांच वर्ष की कारावास और 19 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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इन तीनों की पहचान मो. फिरदौस पुत्र अब्दुल खालिक, इमरान पुत्र अब्दुल खालिक और फरीदुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिख के रूप में हुई है। आरोपियों को सज के तौर पर पांच पांच वर्ष की कारावास और 19 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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