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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   then MD Brahmprakash sentenced to six years in prison In Lakfed scam court also imposed fine of 10 lakhs

UP News: लैकफेड घोटाले में तत्कालीन एमडी ब्रह्मप्रकाश को छह साल की सजा, कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी ठोका

Tue, 09 Sep 2025 10:09 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 09 Sep 2025 10:09 AM IST
सार

लैकफेड घोटाले में कोर्ट ने तत्कालीन एमडी ब्रह्मप्रकाश को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आरोपी के वकील राज विक्रम के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने की बात कही है। 

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then MD Brahmprakash sentenced to six years in prison In Lakfed scam court also imposed fine of 10 lakhs
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

लैकफेड (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड) घोटाले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक ब्रह्मप्रकाश सिंह को ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने छह साल की सजा सुनाई है। एमडी ने अपनी तैनाती के दौरान करोड़ों का घोटाला करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये आठ संपत्तियां खरीदी थीं। कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि घोटाले से अर्जित की गईं ब्रह्मप्रकाश की आठ संपत्तियां, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था केंद्र सरकार के पक्ष में अधिग्रहित की जाएं। मामले में आरोपी के वकील राज विक्रम के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने की बात कही। 

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मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के वकील ने सुनवाई के समय गवाहों को और विवेचक को धमकाने का प्रयास किया। न्यायिक कार्य में कई बार बाधा उत्पन्न की। निर्णय समय पर न हो सके इसके प्रयास किए। ईडी ने ब्रह्मप्रकाश के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 13 सितंबर 2012 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद 23 जनवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। 

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