फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The High Court refused to grant maintenance to the wife who earns Rs 73,000 a month

Lucknow News: हाईकोर्ट ने महीने में 73 हजार कमाने वाली पत्नी को गुजारा दिलाने से किया इन्कार

Mon, 01 Sep 2025 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 01 Sep 2025 02:33 AM IST
विज्ञापन
The High Court refused to grant maintenance to the wife who earns Rs 73,000 a month
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पारिवारिक विवाद के मामले में महीने में 73 हजार वेतन पाने वाली पत्नी को पति से 15 हजार प्रतिमाह गुजारा दिलाने से इन्कार कर दिया। हालाकि, कोर्ट ने पति को, विवाह के बाद पैदा हुए बच्चे को 25 हजार प्रतिमाह देने का आदेश दिया।
विज्ञापन




न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश पति द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर दिया। इसमें, पति ने लखनउ के पारिवारिक न्यायालय के 18 मार्च 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पति को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को 15 हजार प्रतिमाह और नाबालिग बच्चे को हर महीने 25 हजार रुपये भरण पोषण के लिए देने का निर्देश दिया गया था। पारिवारिक विवाद की वजह से पत्नी वर्ष 2023 से बच्चे के साथ अलग रह रही है।
विज्ञापन


आदेश के मुताबिक, पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मौजूदा समय में एक लाख 75 हजार रुपये वेतन पा रहा है। जबकि, पत्नी भी साॅफ्टवेयर इंजीनियर है और वह भी हर महीने 73 हजार वेतन पा रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पत्नी ने बख्शी का तालाब में 80 लाख से अधिक कीमत का फ्लैट भी खरीदा है। पति का कहना था की ऐसे में पत्नी, सक्षम होने के नाते, उससे भरण पोषण की रकम पाने की हकदार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन




कोर्ट ने कहा चूंकि पत्नी 73 हजार वेतन पा रही है, इससे वह अपना पर्याप्त भरण पोषण करने में सक्षम है। साथ ही कहा कि पत्नी ने फ्लैट भी खरीदा है। ऐसे में पारिवारिक अदालत ने पति को, पत्नी को 15 हजार प्रतिमाह गुजारा देने का निर्देश देने में त्रुटि की है। जबकि, बच्चे को प्रतिमाह 25 हजार देने का निर्देश तर्कसंगत है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए पत्नी को 15 हजार प्रतिमाह गुजारा न देने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed