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हर्ष फायरिंग हुई तो निरस्त होगा असलहा का लाइसेंस, लॉन व होटल पर भी कार्रवाई

Sat, 17 Mar 2018 05:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 17 Mar 2018 05:29 PM IST
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the gun license will be canceled if firing in the marriage party 
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शादी-ब्याह के मौके पर होने वाली हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं पर अुंकश के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब हर्ष फायरिंग की रिपोर्ट तीन दिन में देने और संबंधित लॉन व होटल स्वामी और थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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इस सबंध में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आनंद कुमार ने पुलिस कप्तानों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

एडीजी ने हर्ष फायरिंग रोकने के लिए थाना प्रभारियों के साथ मासिक समीक्षा करने को कहा है। साथ ही शौकिया फायरिंग की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग से होने वाली दुर्घटनाओं में तहरीर की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल एफआईआर दर्ज करें। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्राथमिकी में धारा 304 भी पंजीकृत करें। 
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अपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करते समय धाराओं को हल्का न करें। एडीजी ने हर्ष फायरिंग की घटना के लिए संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने असलहे का लाइसेंस निरस्तीकरण के मामले में क्षेत्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया है। क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घटना के तीन दिन में थाने से रिपोर्ट लेकर डीएम को भेजें और व्यक्तिगत पैरवी करके एक महीने में शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कराएंगे।

उन्होंने हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा है। उन्होंने बताया कि एक जनवरी से 15 मार्च तक प्रदेश में हर्ष फायरिंग की कुल 11 घटनाएं हुई हैं।


इससे संबंधित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बागपत, हाथरस, कानपुर नगर, रामपुर, चित्रकूट, भदोही, अमेठी, मैनपुरी, महोबा और सहारनपुर से हुई हर्ष फायरिंग की घटनाओं केबारे में रिपोर्ट तलब की गई है।

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