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Lucknow News: मारपीट व एससी एसटी एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

Tue, 20 Jan 2026 10:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Jan 2026 10:55 PM IST
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The court acquitted the accused of assault and SC ST Act.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के कबीरपुर गांव निवासी ओमप्रकाश से वर्ष 1992 में मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने आरोपी पप्पू उर्फ राजेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 मार्च 1992 को शाम ओमप्रकाश अपने छोटे भाई वीरेंद्र कुमार के साथ शहजादपुर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कबीरपुर निवासी कक्कू और पप्पू से हुई। आरोप है कि दोनों ने ओमप्रकाश के साथ गाली-गलौज की और फूलचंद की दुकान के सामने मारपीट की। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी कक्कू उर्फ अवधेश कुमार की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों का बारीकी से परीक्षण किया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी पप्पू उर्फ राजेश कुमार को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया।
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