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दो अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, महिला की हत्या के आरोप में हुई थी सजा
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लखनऊ। गिरोहबंद अधिनियम की विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने आरोपी सुनील सिंह उर्फ नन्हे सिंह और लाल सिंह उर्फ महेंद्र सिंह को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह एवं अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रदर्शनी का तर्क था कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष सरोजनीनगर ने गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि इन आरोपियों ने मोहल्ला हाइडल कॉलोनी सरोजनीनगर में दिनदहाड़े कमल सिंह की पत्नी शशि सिंह की गर्दन काटकर हत्या कर जेवर लूट लिए थे।
इस मामले में दर्ज केस में अदालत ने कहा है कि अभियुक्तों को शशि सिंह की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दोनों अभियुक्तों का भय समाज में व्याप्त है और इनके आतंक से कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही से घबराता है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह एवं अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रदर्शनी का तर्क था कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष सरोजनीनगर ने गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि इन आरोपियों ने मोहल्ला हाइडल कॉलोनी सरोजनीनगर में दिनदहाड़े कमल सिंह की पत्नी शशि सिंह की गर्दन काटकर हत्या कर जेवर लूट लिए थे।
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इस मामले में दर्ज केस में अदालत ने कहा है कि अभियुक्तों को शशि सिंह की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दोनों अभियुक्तों का भय समाज में व्याप्त है और इनके आतंक से कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही से घबराता है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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