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यूपी: ग्राम समाज की सपंत्ति से जुड़े वाद की सुनवाई कर सकेंगे तहसीलदार

Wed, 30 Dec 2020 10:20 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 30 Dec 2020 10:20 PM IST
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Tasildar will do hearing of property of gram sabha.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की संपत्ति से जुड़े वाद की सुनवाई अब तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) कर सकेंगे। राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई।

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हाल ही में कैबिनेट ने तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे इन अधिकारियों की ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की शक्ति बहाल हो गई है।
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