न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 30 Dec 2020 10:20 PM IST
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उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की संपत्ति से जुड़े वाद की सुनवाई अब तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) कर सकेंगे। राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई।
हाल ही में कैबिनेट ने तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे इन अधिकारियों की ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की शक्ति बहाल हो गई है।
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की संपत्ति से जुड़े वाद की सुनवाई अब तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) कर सकेंगे। राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई।
हाल ही में कैबिनेट ने तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) को असिस्टेंट कलेक्टर का अधिकार देने संबंधी राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे इन अधिकारियों की ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की शक्ति बहाल हो गई है।