फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Sultanpur: AAP MP Sanjay Singh's chance plea rejected, next hearing to be held on August 28

सुल्तानपुर: आप सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक की मौका अर्जी हुई खारिज, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Tue, 20 Aug 2024 08:25 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर
अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 20 Aug 2024 08:25 PM IST
सार

आप सांसद संजय सिंह की मौका अर्जी खारिज हो गई है।  एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।

विज्ञापन
Sultanpur: AAP MP Sanjay Singh's chance plea rejected, next hearing to be held on August 28
संजय सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में अपील खारिज होने के बाद समर्पण करने के लिए दी गई आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा की मौका अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।

विज्ञापन


19 जून 2001 को शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर शहर के गभड़िया ओबरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता संतोष चौधरी, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व नामित सभासद विजय सेक्रेटरी व आरोपी सुभाष चौधरी को तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन


छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत पांच दोषियों की अपील खारिज कर उन्हें नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद व पूर्व विधायक समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सत्र चलने के कारण 15 दिन के लिए मौका देने और गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर राेक लगाने की मांग की थी। वहीं, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने बीमार होने के कारण हाजिर होने के लिए मौका देने की मांग की गई थी। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed