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अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से पूछा- किसने दी इजाजत

Sat, 18 Aug 2018 02:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 18 Aug 2018 02:29 PM IST
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stay on hotel construction of akhilesh yadav
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव - फोटो : amar ujala
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का होटल बनने से पहले ही विवादों में घिर गया है। हजरतगंज में विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित इस होटल को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए फिलहाल होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है और याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। 
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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वीवीआईपी हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत किस अधिकारी ने दे दी? इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।  
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मालूम हो कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव, पिता मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन पर पीआईएल वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ओर डिंपल यादव ने होटल के नक्शे को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवेदन किया है।
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