Sultanpur: आप सांसद संजय सिंह समेत चार आरोपियों की सजा पर रोक, जुर्माने की आधी धनराशि जमा करने का आदेश
कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह सहित चार की सजा पर रोक लगा दी है और डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की आधी धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। इन सभी को बिजली और पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में सजा सुनाई गई है।
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सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट से पिछले दिनों तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत चार आरोपियों की ओर से जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। प्रभारी जिला जज/एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने सांसद समेत चार आरोपियों की सजा पर रोक लगाते हुए जुर्माना की आधी धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। प्रभारी जिला जज ने सांसद समेत चार आरोपियों को मिली जमानत को अपील निस्तारण की अवधि तक बढ़ा दिया है। कोर्ट के आदेश से सांसद समेत चारों आरोपियों को राहत मिल गई है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर अनूप संडा (बाद में सपा से विधायक हुए) व उनके सहयोगी रहे संजय सिंह (अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद) ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर के गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने अनूप संड़ा, संजय सिंह, समेत 10 नामजद और 35 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने संजय सिंह, अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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पिछले 11 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद और प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए मौका देते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया था। मंगलवार को सांसद संजय सिंह, कमल श्रीवास्तव, विजय सेक्रेटरी व संतोष कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर सजा को चुनौती दी।
प्रभारी जिला जज/एडीजे राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आप सांसद समेत चार आरोपियों की सजा पर रोक लगाते हुए जुर्माना की आधी धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। प्रभारी जिला जज ने सांसद समेत चार आरोपियों को मिली जमानत को अपील निस्तारण की अवधि तक बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश से सांसद समेत चारों आरोपियों को राहत मिल गई है।