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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   State Information Commission imposed fine of  75,000 on Sunni Waqf Board in three cases

UP News: सुन्नी वक्फ बोर्ड पर तीन मामलों में 75 हजार का जुर्माना, सूचना का अधिकार के उल्लंघन पर एक्शन

Wed, 12 Feb 2025 09:41 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 12 Feb 2025 09:41 PM IST
सार

सूचना देने में लापरवाही पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर तीन मामलों में 75 हजार का जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया। किसी मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पेश नहीं हुए। 

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State Information Commission imposed fine of  75,000 on Sunni Waqf Board in three cases
राज्य सूचना आयोग। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने पर राज्य सूचना आयोग ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पर तीन अलग-अलग मामलों में जुर्माना लगाया है। तीनों ही मामलों में जुर्माने की राशि 25 हजार रुपए है।

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राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने सरशार अहमद खान के मामले में कहा कि सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी अब्दुल मोबीन खां उपस्थित नहीं हुए। जब उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो उसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। 
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आयोग ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही इमराना बेगम और हमीद खां के मामले में भी आयोग ने 25 हजार प्रति केस जुर्माना लगाया।

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