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राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर नहीं करेगी विचार : वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल
Thu, 25 Jul 2019 08:41 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: Amulya Rastogi
Updated Thu, 25 Jul 2019 08:41 PM IST
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राजेश अग्रवाल, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
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राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर कोई विचार नहीं करेगी। विधान परिषद में गुरुवार को प्रश्नोत्तर के दौरान वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने लिखित जवाब में सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।
शिक्षक दल के संजय मिश्रा ने सवाल किया था कि राजकीय कर्मचारियों शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है? अगर नहीं तो उनके गुजारे के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन खाते में जमा धन के 60 फीसदी का एकमुश्त भुगतान किया जाता है और शेष 40 प्रतिशत राशि का निवेश पेंशन मद में करने की व्यवस्था है। कर्मचारी जरूरत के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक राशि का भी इसमें निवेश कर सकते हैं।
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शिक्षक दल के संजय मिश्रा ने सवाल किया था कि राजकीय कर्मचारियों शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है? अगर नहीं तो उनके गुजारे के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन खाते में जमा धन के 60 फीसदी का एकमुश्त भुगतान किया जाता है और शेष 40 प्रतिशत राशि का निवेश पेंशन मद में करने की व्यवस्था है। कर्मचारी जरूरत के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक राशि का भी इसमें निवेश कर सकते हैं।
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वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी कर्मी की सेवाकाल में मौत हो जाती है तो मृतक के आश्रित को यह विकल्प होगा कि वह पुरानी पेंशन की तरह अनुमन्य पारिवारिक पेंशन या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में से किसी एक का चुनाव कर सकेगा।
कहा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कार्मिक के वेतन से मूल वेतन एवं डीए के 10 फीसदी अंशदान की कटौती की जाती है। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व राज्य सरकार भी समान राशि का अंशदान कर रही थी। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद राज्य सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर मूल वेतन एवं डीए का 14 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से रिटायर होने वाले कर्मियों को गुजारे के लिए बेहतर रकम हासिल हो सकेगी।
कहा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कार्मिक के वेतन से मूल वेतन एवं डीए के 10 फीसदी अंशदान की कटौती की जाती है। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व राज्य सरकार भी समान राशि का अंशदान कर रही थी। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद राज्य सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर मूल वेतन एवं डीए का 14 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से रिटायर होने वाले कर्मियों को गुजारे के लिए बेहतर रकम हासिल हो सकेगी।