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नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर भगोड़ा घोषित, संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Tue, 19 Jan 2021 07:54 AM IST
लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 19 Jan 2021 07:54 AM IST
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Special MP MLA court Order to attach property of former BSP general secretary Nasimuddin and senior leader Rajbhar
पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन अंसारी - फोटो : PTI
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने हाजिर नहीं होने पर बसपा के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को नियत की गई है। 
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थाना हजरतगंज से संबंधित वर्ष 2016 के दो मामले कोर्ट में हाजिरी के लिए नियत थे। इनमें आरोपी मेवा लाल गौतम, अतर सिंह राव एवं नौशाद अली हाजिर थे जबकि नसीमुद्दीन एवं राम अचल गैरहाजिर थे। दोनों आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी और मुकदमे में तारीख देने की मांग वाली अर्जी दी गई।
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कोर्ट ने पहले मामले में कहा कि दोनों आरोपियों का गिरफ्तारी वारंट जारी होने और भगोड़ा घोषित होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं । इस स्थिति उनका हाजिरी माफी और स्थगन प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित कर संबंधित थाना प्रभारी को उनकी संपत्ति कुर्क कर 22 फरवरी तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आरोपियों के बयान के लिए नियत दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों के हाजिर न होने से मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करते हुए 82 दंड प्रक्रिया संहिता का आदेश जारी कर जमानदारों को नोटिस दिए हैं। 
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