{"_id":"d42dec5183e179ae92a0b2028dfc6127","slug":"six-months-in-jail-and-fines-of-substandard-selling-cold-drinks-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"घटिया कोल्ड ड्रिंक बेची, मिली छह माह की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घटिया कोल्ड ड्रिंक बेची, मिली छह माह की जेल
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 13 Aug 2014 02:38 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मिलावटी व घटिया कोल्ड ड्रिंक बेचने के आरोपी दुकानदार संजीव नारंग को एसीजेएम ने छह माह के कठोर कारावास व एक हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
जुर्माना जमा न देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार मुख्य खाद्य निरीक्षक पीके सक्सेना ने चार मई 2000 को लकड़ी मंडी निकट धुईया देवा मंदिर स्थित संजीव नारंग की दुकान पर छापा मारा था।
इस दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि दुकान में पेटको ब्रांड कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही थी। वादी पीके सक्सेना ने आरोपी की दुकान से 300 एमएल की कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी।
विज्ञापन
इसके बाद नमूना सील करके जनविश्लेषक लैब में जांच को भेजा। मुख्य खाद्य निरीक्षक पीके सक्सेना ने कोर्ट में मामले में परिवाद दाखिल किया।
साथ ही बताया कि 12 जून 2000 को जनविश्लेषक की रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक का नमूना लैब टेस्टिंग में निगेटिव आने के साथ ही अनसेफ श्रेणी का साबित हुआ।
इस केस की सुनवाई पूरी करते हुए एसीजेएम ने घटिया कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनायी है।