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Lucknow News: जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
Sun, 02 Mar 2025 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 02 Mar 2025 01:29 AM IST
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लखनऊ। एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दलित महिला से दुष्कर्म मामले में आदेश का पालन न होने पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को 16 फरवरी को जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति गठित करने का आदेश दिया था। ताकि एससीएसटी वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। इसके बाद 19 फरवरी को लिखे पत्र में पीड़िता व उसकी बच्ची को प्रतिकर और पुनर्वास दिलाकर सूचित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही विषयों पर जिलाधिकारी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। यह क्षोभ का विषय है।
कोर्ट यह मानने को मजबूर है कि जिलाधिकारी ने जानबूझकर कोर्ट की अपेक्षा की है। जिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं कि इन आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई। अगर समिति गठित नहीं हुई है तो एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करें। इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट ने जिलाधिकारी को अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।
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कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिलाधिकारी को 16 फरवरी को जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति गठित करने का आदेश दिया था। ताकि एससीएसटी वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। इसके बाद 19 फरवरी को लिखे पत्र में पीड़िता व उसकी बच्ची को प्रतिकर और पुनर्वास दिलाकर सूचित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ही विषयों पर जिलाधिकारी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी। यह क्षोभ का विषय है।
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कोर्ट यह मानने को मजबूर है कि जिलाधिकारी ने जानबूझकर कोर्ट की अपेक्षा की है। जिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं कि इन आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई। अगर समिति गठित नहीं हुई है तो एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करें। इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट ने जिलाधिकारी को अगली तारीख पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है।
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