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Lucknow News: सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष की जेल
Fri, 29 Nov 2024 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:37 AM IST
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रायबरेली। गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र में करीब 12 साल पहले हुई आगजनी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, चार दोषियों पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
गुरुबक्शगंज निवासी मुमताज की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार चार नवंबर, 2012 की शाम करीब चार बजे गांव के ही महेश, केशन, अच्छेलाल व पिंटू ने नाली व जगह के विवाद को लेकर गाली-गलौज की थी। विरोध करने पर पड़ोसी चंद्रिका के साथ मारपीट की गई थी और दरवाजे पर लगे छप्पर को जला दिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद गुरुबक्शगंज निवासी महेश, केशन, अच्छेलाल व पिंटू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के साक्ष्य के आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाई।
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क्राॅस केस में तीन को मिली सजा
मामले में क्राॅस केस के रूप में महेश कुमार ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद गुरुबक्शगंज निवासी मुमताज, चंद्रिका, जागेश्वर व नान्हू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान चंद्रिका की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीन दोषियों मुमताज, जागेश्वर व नान्हू को तीन-तीन साल की कैद के साथ साढ़े छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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गुरुबक्शगंज निवासी मुमताज की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार चार नवंबर, 2012 की शाम करीब चार बजे गांव के ही महेश, केशन, अच्छेलाल व पिंटू ने नाली व जगह के विवाद को लेकर गाली-गलौज की थी। विरोध करने पर पड़ोसी चंद्रिका के साथ मारपीट की गई थी और दरवाजे पर लगे छप्पर को जला दिया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद गुरुबक्शगंज निवासी महेश, केशन, अच्छेलाल व पिंटू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के साक्ष्य के आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाई।
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क्राॅस केस में तीन को मिली सजा
मामले में क्राॅस केस के रूप में महेश कुमार ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद गुरुबक्शगंज निवासी मुमताज, चंद्रिका, जागेश्वर व नान्हू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान चंद्रिका की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीन दोषियों मुमताज, जागेश्वर व नान्हू को तीन-तीन साल की कैद के साथ साढ़े छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।