फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   See the list of 31161 teachers who will get joining letter on 16 October.

69000 शिक्षक भर्ती में इन 31,277 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

Mon, 12 Oct 2020 05:20 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 12 Oct 2020 05:20 PM IST
विज्ञापन
See the list of 31161 teachers who will get joining letter on 16 October.

यूपी सरकार ने सोमवार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 31,277 शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इन लोगों को 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा।

विज्ञापन


इस तरह नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री ने हजारों शिक्षकों को जो लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग भी 3,317 सहायक अध्यापकों को 16 अक्तूबर को ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इस तरह देखा जाए तो 16 अक्तूबर को कुल 34,478 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे।
विज्ञापन


इससे पहले आवेदन में गलती करने वालों को कोर्ट ने दी थी राहत
69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया था कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषादेवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने दिया था ये बयान

बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइड लाइन है कि आवेदन फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही आवेदन भरे। याची के अधिवक्ता ने 16 जून 2020 को हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में याचीगणों का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और सक्षम प्राधिकारी को उस प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed