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लखनऊ में 30 दिन और बढ़ी धारा 144 : पुलिस की निगरानी व कोविड प्रोटोकॉल में मनेगी क्रिसमस व न्यू ईयर पार्टी
Tue, 07 Dec 2021 07:24 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 07 Dec 2021 07:24 PM IST
सार
निषेधाज्ञा लागू होने से क्रिसमस व न्यू ईयर की पार्टी पुलिस की निगहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनेगी। विधान भवन व उसके आसपास के एक किलोमीटर दायरे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
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धारा 144
- फोटो : Social Media
विस्तार
लखनऊ में धारा 144 पांच जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा लागू होने से क्रिसमस व न्यू ईयर की पार्टी पुलिस की निगहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनेगी। विधान भवन व उसके आसपास के एक किलोमीटर दायरे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दायरे में इक्का, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने व अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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इन बातों का रखना होगा ध्यान
- कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
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- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति न एक जगह इकट्ठा होंगे न जुलूस निकालेंगे।
- कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर-पोस्टर नहीं लगाएगा।
- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
- शादी व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग रहेंगे। कोविड हेल्प डेस्क जरूरी।