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लखनऊ में धारा 144 लागू, पांच अप्रैल तक आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने पर रोक
Tue, 02 Mar 2021 01:32 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 02 Mar 2021 01:32 PM IST
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धारा 144 (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Social Media
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगी रहेगी।
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Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect till 5th April to maintain law and order situation in the Commissionerate. pic.twitter.com/H6BupP7B6Z
— ANI UP (@ANINewsUP) March 1, 2021विज्ञापन
धारा-144 पांच अप्रैल तक लागू रहेगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोरा के मुताबिक राजनीतिक दलों, संगठनों, भारतीय किसान संगठनों के राजधानी में आंदोलन, धरना-प्रदर्शन करने का संभावना है। इससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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इस बीच महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शब-ए-बरात, गुड फ्राईडे, ईस्टर, महाराज कश्यप जयंती को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी।