फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect to maintain law and order

लखनऊ में धारा 144 लागू, पांच अप्रैल तक आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने पर रोक

Tue, 02 Mar 2021 01:32 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: प्राची प्रियम Updated Tue, 02 Mar 2021 01:32 PM IST
विज्ञापन
Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect to maintain law and order
धारा 144 (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगी रहेगी। 

विज्ञापन

धारा-144 पांच अप्रैल तक लागू रहेगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोरा के मुताबिक राजनीतिक दलों, संगठनों, भारतीय किसान संगठनों के राजधानी में आंदोलन, धरना-प्रदर्शन करने का संभावना है। इससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस बीच महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शब-ए-बरात, गुड फ्राईडे, ईस्टर, महाराज कश्यप जयंती को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed