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लखनऊ में धारा 144 लागू, पांच अप्रैल तक आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने पर रोक
Tue, 02 Mar 2021 03:29 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 02 Mar 2021 03:29 PM IST
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यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी।
- फोटो : amar ujala
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राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू की गई है। मंगलवार से 5 अप्रैल तक राजधानी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोरा के मुताबिक, राजनीतिक दलों, संगठनों, भारतीय किसान संगठनों व अन्य संगठनों किसी राजधानी में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का संभावना है।
इससे शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बारात, गुड फ्राईडे, ईस्टर, महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर भी असमाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू रहेगा।
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इससे शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बारात, गुड फ्राईडे, ईस्टर, महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर भी असमाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू रहेगा।
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Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect till 5th April to maintain law and order situation in the Commissionerate. pic.twitter.com/H6BupP7B6Z
विज्ञापन विज्ञापन— ANI UP (@ANINewsUP) March 1, 2021