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अलर्ट : लखनऊ में पांच जून तक धारा 144 लागू, उल्लंघन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

Fri, 07 May 2021 12:00 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 07 May 2021 12:00 AM IST
सार

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने लखनऊ में पांच जून तक के लिए धारा 144 लागू की है।

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Section 144 applied for up to June 5 in Lucknow
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने 7 मई को अलविदा की नमाज, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद-उल-फितर व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और एक जून को बड़ा मंगल पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में पांच जून तक के लिए धारा 144 लागू की है। 

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संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का कोई जुलूस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
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उन्होने बताया कि किसी भी आयोजन में लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। 
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उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

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