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Lucknow News: वारंट की तामील नहीं कराने पर चौक इंस्पेक्टर पर पांच हजार का हर्जाना

Fri, 23 Oct 2026 02:46 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:46 AM IST
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Rs 5,000 fine imposed on Chowk Inspector for failure to execute a warrant
वारंट की तामील नहीं कराने पर चौक इंस्पेक्टर पर पांच हजार का हर्जाना
लखनऊ। 13 साल पुराने मामले में अभियोजन साक्षी के पेश न होने और गैर जमानती वारंट की तामील न कराने पर कोर्ट ने चौक के वर्तमान इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। वहीं, अन्य पुलिसकर्मियों पर दो हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है। कोर्ट ने साक्षी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय को सात नवंबर को हर्जाना जमा करने के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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चौक थाने में दर्ज मामला सरकार बनाम गोल्डी श्रेष्ठा का है। अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला विचारण के लिए लंबित है। मुख्य साक्षियों के बयान दर्ज हो चुके हैं जबकि पुलिस साक्षियों के बयान बाकी हैं। हाईकोर्ट ने 23 नवंबर 2024 को मामले का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन साक्षी चौक थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर नीरज ओझा को कई बार समन तामील कराए गए लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की तामील के संबंध में भी कोई आख्या नहीं मिली। वर्तमान इंस्पेक्टर चौक ने भी इसका कारण नहीं बताया। इसी पर कोर्ट ने हर्जाना लगाने और स्पष्टीकरण तलब करने का आदेश दिया। बता दें कि इंस्पेक्टर नीरज ओझा वर्तमान में कानपुर नगर के बाबूपुरवा थाने में तैनात हैं।
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