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14 बिल्डरों पर पर लगाया 1.93 करोड़ रुपये अर्थदंड, रेरा ने की कार्रवाई
Fri, 05 Feb 2021 09:10 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 05 Feb 2021 09:10 PM IST
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यूपी रेरा
- फोटो : अमर उजाला
उप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेशों पर अमल न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 14 बिल्डरों पर कार्रवाई करते हुए उनपर 1.93 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही सभी बिल्डरों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि डिमांड ड्राफ्ट केजरिये रेरा रेरा में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी रेरा लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत 10 बिल्डरों पर जुर्माना लगा चुका है। यानि अब तक आदेशों का उल्लंघन करने वाले कुल 24 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया चुका है।
बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का फैसला शुक्रवार को यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि यदि संबंधित बिल्डरों द्वारा यदि निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा न किया तो को उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि पहले भी दो बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश लखनऊ के डीएम को भेजे गये हैं।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि रेरा की ओर जारी आदेशों का पालन कराने और आवंटियों को न्याय दिलाने को लेकर वह गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम की धारा-63 के तहत यह अर्थदंड दैनिक आधार पर लगाया गया है। फिर भी बिल्डर तय समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं करेगा तो जुर्माने की राशि तब तक बढ़ती रहेगी जबतक आदेश का पूरा पालन न हो जाए।
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बता दें कि आवंटियों की शिकायत पर सुनवाई के बाद रेरा ने कई बिल्डरों को शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई महीने के बीतने के बाद भी तमाम बिल्डर रेरा के आदेशों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इससे नाराज रेरा के चेयरमैन ने पहले ही बिल्डरों को चेतावनी जारी किया था, इसके बाद भी रेरा द्वारा जारी आदेशों का पालन न करने पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है।
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बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का फैसला शुक्रवार को यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि यदि संबंधित बिल्डरों द्वारा यदि निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा न किया तो को उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि पहले भी दो बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश लखनऊ के डीएम को भेजे गये हैं।
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बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि रेरा की ओर जारी आदेशों का पालन कराने और आवंटियों को न्याय दिलाने को लेकर वह गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम की धारा-63 के तहत यह अर्थदंड दैनिक आधार पर लगाया गया है। फिर भी बिल्डर तय समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं करेगा तो जुर्माने की राशि तब तक बढ़ती रहेगी जबतक आदेश का पूरा पालन न हो जाए।
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बता दें कि आवंटियों की शिकायत पर सुनवाई के बाद रेरा ने कई बिल्डरों को शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई महीने के बीतने के बाद भी तमाम बिल्डर रेरा के आदेशों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इससे नाराज रेरा के चेयरमैन ने पहले ही बिल्डरों को चेतावनी जारी किया था, इसके बाद भी रेरा द्वारा जारी आदेशों का पालन न करने पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है।
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इन 14 बिल्डरों पर लगाया गया है जुर्माना
नाम जुर्माना राशि (लाख में)
मेसर्स पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. 35 लाख 77,860
मेसर्स रेडिकान इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं हाउसिंग प्रा. लि. 23 लाख 26,760
मेसर्स आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्रा. लि. 19 लाख14, 660
मेसर्स लाजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 10 लाख 74, 850
मेसर्स हर्षा एसोसिएटस प्रा.लि. 15 लाख 25, 400
मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्रा.लि. 10 लाख 39, 440
मेसर्स ग्रीन-बे इन्फ्रास्ट्रक्चर 06 लाख 23, 220
मेसर्स ग्रीन ब्यू सहकारी आवास समिति 14 लाख 59, 260
मेसर्स क्वालिटि टाउनशिप प्रा. लि. 05 लाख 66, 365
मेसर्स रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट प्रा.लि. 11 लाख 64, 240
मेसर्स बुलैंड बिल्डटेक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 06 लाख 08, 950
मेसर्स किंडल इन्फ्राहाईट्स प्रा. लि. 09 लाख 41, 535
मेसर्स जेएसएस बिल्डकान प्रा.लि. 17 लाख 54, 055
मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड 07 लाख, 64,940