फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Revenue inspector accused of taking bribe acquitted due to lack of evidence

Lucknow News: रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक साक्ष्य के अभाव में बरी

Fri, 01 May 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 01 May 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Revenue inspector accused of taking bribe acquitted due to lack of evidence
लखनऊ। रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए बहरौली, मोहनलालगंज के क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक शशिकांत उपाध्याय को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अतुल सिंह ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला जमीन की मेड़बंदी करने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत लेने से जुड़ा था।
विज्ञापन

कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक को बरी करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने अभियोजन स्वीकृति में स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अभियोजन के किसी दस्तावेज को भी नहीं देखा था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने केवल जिला शासकीय अधिवक्ता के विधिक परामर्श पर स्वीकृति दी, जो विधिमान्य नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के अभियोजन स्वीकृति आदेश को पूर्ण रूप से अवैध बताया। ऐसे अवैध आदेश पर प्रेषित अभियोजन कार्रवाई पूर्ण रूप से शून्य हो जाती है।
विज्ञापन

कोर्ट ने मामले के वादी दयाराम को अत्यंत संदिग्ध और अविश्वसनीय बताया। वादी बार-बार अपने बयान बदल रहा था। उसके बयान से यह साबित नहीं हुआ कि शशिकांत उपाध्याय ने रिश्वत मांगी थी। दयाराम ने 8 दिसंबर 2023 को उप्र सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। उसने आरोप लगाया कि शशिकांत ने 10 हजार रुपये रिश्वत लिए बिना मेड़बंदी से मना किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article