फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   registration in RERA will be compulsory before registering flats and plots

अब फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री से पहले यहां पंजीकरण कराना होगा जरूरी

Fri, 25 May 2018 11:15 AM IST
अतुल भारद्वाज, अमर उजाला, लखनऊ
अतुल भारद्वाज, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 25 May 2018 11:15 AM IST
विज्ञापन
registration in RERA will be compulsory before registering flats and plots
- फोटो : demo
अवैध कॉलोनियों और बिना ले-आउट पास कराए बनने वाले अपार्टमेंट व व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में बिना पंजीकरण के नहीं हो सकेगी। यूपी रेरा इसके लिए नियम बना रहा है। प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर जल्द ही इसे लागू कराया जाएगा।
विज्ञापन


रेरा के सचिव अबरार अहमद का कहना है कि नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद ऐसी संपत्तियों का निबंधन रुक जाएगा जिनके प्रोजेक्ट का पंजीकरण रेरा में नहीं कराया गया है। हम चाहते हैं कि अनियोजित रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों या अवैध बन रहे अपार्टमेंट पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन


इनमें से अधिकतर के नक्शे सक्षम प्राधिकरण या विभाग से स्वीकृत नहीं कराए गए होते हैं। रेरा में पंजीकरण की अनिवार्यता लागू होने के बाद अवैध निर्माण को रोका जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सचिव ने कहा, हम अवैध निर्माण या अनियोजित कॉलोनी में संपत्तियां खरीद कर फंसने वालों केहित में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि विकासकर्ता या बिल्डर्स खरीदारों के साथ ठगी न कर सकें। इसलिए यह सख्त कदम उठाया गया है। इस नियम के लागू होने से लोग वैध संपत्ति ही खरीद सकेंगे। वहीं, बिल्डर्स के वादे के मुताबिक खरीदारों को संपत्ति और सुविधाएं  मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

अभी हो रहे धड़ल्ले से निबंधन

registration in RERA will be compulsory before registering flats and plots
अभी मौजूदा हालत यह है कि उन संपत्तियों का निबंधन भी रजिस्ट्रार कार्यालय में धड़ल्ले से होता है जिनके ले-आउट या मानचित्र विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या जिला पंचायत से पास नहीं कराए जाते हैं। ऐसे में अवैध निर्माण और अनियोजित कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। जनता भी सस्ते के  लालच में बिल्डर्स के धोखे में फंस जाती है।

यूपी में 2398 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत
रेरा के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी पूरे यूपी में 2398 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हुए हैं जबकि इनकी संख्या कई गुना है। अकेले लखनऊ में अभी तक सिर्फ 490 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हैं। जानकारों के मुताबिक इससे कहीं अधिक प्रोजेक्ट अभी बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed