अभी तक नहीं बने हैं मतदाता तो जुड़वायें आज से सूची में अपना नाम, ये है तरीका
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चुनाव आयोग 1 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का अभियान शुरू कर रहा है। ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान दो महीने चलेगा। इस दौरान 9 व 23 सितंबर, 7, 14 और 28 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है।
जनपथ स्थित विकास भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकेटेश्वर लू ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान में ऐसे मतदाताओं का सूची में नाम दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 1 जनवरी 2019 को 18 साल पूरे कर रहे हैं।
दिव्यांग और महिला वोटरों को भी सूची में शामिल करने पर खास फोकस होगा। 21 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में दावे और आपत्तियां भी ली जाएंगी। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 10 नवंबर को करके मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2019 को होगा।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के पर्यवेक्षण के लिए सभी मंडलायुक्तों व ऐसे मंडल (कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद) जिनमें चार से अधिक जिले हैं, वहां आयुक्त के साथ अपर आयुक्तों को रोल आब्जर्वर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और बीएलओ के तबादलों पर 4 जनवरी 2019 तक रोक लगा दी गई है।
टोल फ्री नंबर पर शिकायत व सहायता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता टोल फ्री नंबर 1800180-1950 पर शिकायत व सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in, www.eci.nic.in और www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन और सर्च की सुविधा दी गई है। सभी फॉर्म पोलिंग बूथ, मतदाता पंजीकरण केंद्र, शैक्षणिक संस्थाओं, बीएलओ, जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी फॉर्म-6ए पर आवेदन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रवासी भारतीय व्यक्तिगत रूप से या डाक से अपना आवेदन पासपोर्ट की प्रति व अन्य अभिलेखों के साथ भेज सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट करने की सुविधा है।
झूठी जानकारी देने पर एक वर्ष की जेल
मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं है। न ही उसे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में दी जाने वाली जानकारियां गलत या झूठी देता है तो उसे एक वर्ष की जेल या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती है।
बलिया जैसी घटना पर नजर रखने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी डीएम को मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वाने और फोटो लगवाने की घटनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में बलिया में हुई घटना को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ, एआरओ को इसके लिए मतदाता सूची की ठीक से जांच कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि बलिया की मतदाता सूची में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की फोटो प्रकाशित होने का मामला काफी चर्चा में रहा है।